🏠 Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for Middle Income Group (MIG) 2025: Complete Guide
CLSS 2025 for MIG – Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS), Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) के अंतर्गत Middle Income Group (MIG) के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो affordable housing को बढ़ावा देती है। इस योजना के माध्यम से MIG-I और MIG-II श्रेणियों के परिवारों को interest subsidy प्रदान की जाती है, जिससे उनका home loan बोझ कम होता है।.
📌 CLSS MIG 2025 -Eligibility Criteria
MIG-I:
वार्षिक पारिवारिक आय: ₹6,00,001 से ₹12,00,000
अधिकतम कारपेट एरिया: 160 वर्ग मीटर
अधिकतम ऋण राशि (सब्सिडी के लिए): ₹9 लाख
ब्याज सब्सिडी: 4%
MIG-II:
वार्षिक पारिवारिक आय: ₹12,00,001 से ₹18,00,000
अधिकतम कारपेट एरिया: 200 वर्ग मीटर
अधिकतम ऋण राशि (सब्सिडी के लिए): ₹12 लाख
ब्याज सब्सिडी: 3%
अन्य शर्तें:
आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत में कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
आवेदक ने पहले किसी सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
महिला स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है।
📝 CLSS MIG 2025- Application Process
ऋणदाता संस्था से संपर्क करें: बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क करें जो CLSS के लिए पात्र हैं।
आवेदन पत्र भरें: आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
ऋण स्वीकृति: संस्था आपकी पात्रता की जांच करेगी और ऋण स्वीकृत करेगी।
सब्सिडी दावा: ऋणदाता संस्था केंद्रीय नोडल एजेंसी से सब्सिडी का दावा करेगी।
सब्सिडी क्रेडिट: स्वीकृत सब्सिडी राशि आपके ऋण खाते में जमा की जाएगी, जिससे आपकी EMI कम होगी।
📄 Documents Required for CLSS MIG Application
पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड
पते का प्रमाण: बिजली बिल, वोटर आईडी
आय प्रमाण: वेतन पर्ची, आयकर रिटर्न
बैंक विवरण: पासबुक या खाता विवरण
संपत्ति दस्तावेज़: बिक्री विलेख या निर्माण अनुबंध
📊 CLSS MIG Subsidy Calculation
श्रेणी | वार्षिक आय | ब्याज सब्सिडी | अधिकतम ऋण राशि (सब्सिडी के लिए) | अधिकतम कारपेट एरिया |
---|---|---|---|---|
MIG-I | ₹6-12 लाख | 4% | ₹9 लाख | 160 वर्ग मीटर |
MIG-II | ₹12-18 लाख | 3% | ₹12 लाख | 200 वर्ग मीटर |
नोट: सब्सिडी केवल निर्दिष्ट ऋण राशि तक ही लागू होती है। अतिरिक्त ऋण पर सामान्य ब्याज दर लागू होगी।
📞 CLSS MIG Helpline and Official Websites
PMAY (Urban) Official Website: pmay-urban.gov.in
CLSS Awas Portal (CLAP): pmayuclap.gov.in
Helpline Numbers:
011-23063285
011-23060484
011-23063620
❓ CLSS MIG FAQs
Q1: क्या अविवाहित वयस्क इस योजना के लिए पात्र हैं?
हाँ, कोई भी वयस्क कमाने वाला व्यक्ति, चाहे वह अविवाहित हो, एक अलग परिवार के रूप में माना जाता है और योजना के लिए पात्र है।
Q2: क्या NRIs इस योजना का लाभ उठा सकते हैं?
हाँ, यदि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।
Q3: क्या यह योजना नवीनीकरण या सुधार के लिए लागू है?
नहीं, CLSS MIG केवल नए घर की खरीद या निर्माण के लिए है।
Q4: क्या मैं मौजूदा होम लोन पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूँ?
नहीं, सब्सिडी केवल नए होम लोन पर लागू होती है जो योजना के तहत स्वीकृत हो।
🏁 निष्कर्ष
CLSS for MIG योजना मध्यम आय वर्ग के लिए सस्ती आवास प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर है। यदि आप घर खरीदने या निर्माण की योजना बना रहे हैं, तो इस योजना का लाभ उठाकर अपने होम लोन पर ब्याज सब्सिडी प्राप्त करें और अपने सपनों का घर साकार करें।